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लोकसभा निर्वाचन 2024कलेक्टर ने मतदान करने अपील की


राजनांदगांव 24 अप्रैल 2024। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने जिले के सभी मतदाताओं को लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान तिथि शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को मतदान केन्द्र पहुंचकर मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी मतदाता मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग दें। मतदान करना अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है, आप अपने इस कर्तव्य का निर्वहन कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान करें।
क्रमांक 95-उषा किरण —————–
लोकसभा निर्वाचन 2024

  • मतदान 26 अप्रैल को एवं मतगणना 4 जून को
    राजनांदगांव 24 अप्रैल 2024। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत द्वितीय चरण में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव अंतर्गत मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को होगा। विधानसभा क्षेत्र पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक एवं मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा। मतगणना मंगलवार 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से होगी। गुरूवार 6 जून 2024 के पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा।
    क्रमांक 96-उषा किरण —————–
    लोकसभा निर्वाचन 2024
    मतदान दिवस को सवेतन अवकाश घोषित
  • श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश
    राजनांदगांव 24 अप्रैल 2024। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने जिले के अंतर्गत आने वाले कारखानों, कारोबार व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत मतदान दिवस शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को सवेतन अवकाश घोषित किया है। ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घण्टे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने कहा है। साथ ही पड़ोसी राज्यों आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, झारखंड एवं तेलंगाना राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में नियोजित है, ऐसे नियोजित व कार्यरत संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करने कहा गया है।
    क्रमांक 97 – शुक्ल —————–
    लोकसभा निर्वाचन 2024
    एग्जिट पोल के संबंध में अधिसूचना जारी
    -1 जून को शाम 6.30 बजे के तक मत सर्वेक्षण प्रतिबंधित
    राजनांदगांव 24 अप्रैल 2024। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एग्जिट पोल के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत शुक्रवार 18 अप्रैल 2024 को पूर्वान्ह 7 बजे से शनिवार 1 जून 2024 को शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को निर्गम मत सर्वेक्षण हेतु प्रतिबंध अभिसूचित किया गया है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति इस दौरान कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।
    क्रमांक 98-शुक्ल —————–
    लोकसभा निर्वाचन 2024
    मतदान दिवस 26 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित
    राजनांदगांव 24 अप्रैल 2024। कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्री संजय अग्रवाल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव अंतर्गत राजनांदगांव जिले सहित कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
    क्रमांक 99-प्रवीण —————–
    लोकसभा निर्वाचन 2024
    मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित
    राजनांदगांव 24 अप्रैल 2024। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा निर्वाचन 2024 कार्यक्रम अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6-राजनांदगांव में मतदान 26 अप्रैल 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने मतदान के अवसर पर जिले की सभी देशी व विदेशी मदिरा दुकान, मद्य भण्डारण-भाण्डागार एवं भांग व भांगघोटा दुकान को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखने के लिए शुष्क अवधि घोषित किया है। जिले की सीमा से लगे अन्य राज्य के जिले एवं राजनांदगांव जिले से लगे जिले की 3 किलोमीटर की दूरी में स्थित मदिरा दुकानों को बंद रखने के संबंध में संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। इसी प्रकार अन्य राज्य के जिले में एवं राजनांदगांव जिले से लगे जिले में होने वाले लोकसभा निर्वाचन के दौरान 3 किलोमीटर की दूरी में राजनांदगांव जिले की मदिरा दुकान को मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
    क्रमांक 100-उषा किरण —————–

लोकसभा निर्वाचन-2024
मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान
राजनांदगांव 24 अप्रैल 2024। छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड एवं सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावालियों में पंजीकृत है, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
क्रमांक 101 – उषा किरण ———————-
लोकसभा निर्वाचन 2024
उत्साहपूर्वक शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का किया उपयोग

  • जिला कार्यालय के सुविधा केन्द्र में 22 से 24 अप्रैल तक किया गया डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान
    राजनांदगांव 24 अप्रैल 2024। जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अनिवार्य सेवा में लगे व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का उपयोग डाक मतपत्र के माध्यम से किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में डाक मतपत्र के लिए जिला कार्यालय के क्रमांक 51 कक्ष में सुविधा केन्द्र बनाया गया था। आज 26 अप्रैल अंतिम दिवस शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों ने लाइन में लग कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया।
    मोखला निवासी श्रीमती खिलेश्वरी साहू ने बताया कि बालोद जिले के शिक्षा विभाग में पदस्थ है। उनकी ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक-3 के रूप में लगी है। श्रीमती साहू ने कहा कि वे कलेक्टोरेट में बने सुविधा केन्द्र में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुई हूं। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से मतदान केन्द्रों में जाकर मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने के लिए आव्हान किया। सहायक ग्रेड-3 श्री कमलेश जांगड़े, शिक्षक श्री नितेश कुमार लोन्हारे, आरक्षक श्री नितिन देवांगन, श्री यतीश कुमार साहू, श्री शत्रुहन लाल सोनकर ने भी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर अपने दायित्वों के साथ जिम्मेदाररी को भी निर्वहन किया है। कर्मचारियों ने जिले के सभी नागरिकों को 26 अप्रैल को मतदान केन्द्र में पहुंचकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय है कि जिला कार्यालय कलेक्टर परिसर राजनांदगांव में 22 से 24 अप्रैल 2024 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन दायित्व से जुड़े मतदान दलों, सेक्टर आफिसर, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा गृह निर्वाचन क्षेत्र से दूर अन्य जिले में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा प्रदाय की गई। अनिवार्य सेवा मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मतदान कर अपने दायित्वों के साथ-साथ जिम्मेदारी को भी निभाया है।
    क्रमांक 102 – प्रवीण —————–

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