छत्तीसगढ़

31 जुलाई तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध

–  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

– प्राधिकृत अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना नहीं कर सकेंगे नलकूप खनन

       मोहला 28 मार्च 2024। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 27 मार्च 2024 से 31 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए नलकूप खनन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने यह आदेश छत्तीसगढ़ पेयजल परीरक्षण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार उक्त अवधि के लिए जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। नियमानुसार जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में उक्त अवधि में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के पूर्वांनुमति के बिना कोई भी नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। किंतु शासकीय विभाग एजेंसी जैसे लोक स्वस्थ्य यांत्रिक विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पंचायत चौकी को केवल पेय जल हेतु अपनी नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूप की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाना होगा। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।

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