छत्तीसगढ़

निर्वाचन समाप्ति तक जिले के अधिकारी-कर्मचारियों का अवकाश रहेगा प्रतिबंधित

अम्बिकापुर, अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु 09 अक्टूबर 2023 से सरगुजा जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है, जो कि निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार के द्वारा आदेश जारी कर विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुये जिले में पदस्थ समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश के उपयोग तथा मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंधित किया है।
विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगें। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, नियंत्रण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

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