सारंगढ़ बिलाईगढ़ 30 सितंबर 2023/संचालक पंचायत संचालनालय ने जिले के सभी कलेक्टरों को अक्टूबर माह 2023 में ग्रामसभा की बैठक का आयोजन करने के लिए पत्र जारी किया है। संचालक ने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। आगामी 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों से प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारिणी तैयार कर ली जाए एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों-कर्मचारिया का विशेष जिम्मेदारी दी जाए। अक्टूबर माह 2023 में आयोजित ग्रामसभा में निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा किया जाए, उनमें ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाए, पिछले छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाए।
इसी प्रकार ग्रामसभा की बैठक में ग्राम गोठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरुवा, बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाये। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाय। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाए। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) वर्ष 2023-24 हेतु निर्मित कार्ययोजना का वाचन कराते हुए अनुमोदन कराया जाये। राज्य की समस्त सड़कों पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकन हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोडने का संकल्प पारित करना। तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के क्रियान्वयन का सुनिश्चित करने की जागरूकता, समस्त ग्राम पंचायत का तम्बाकू मुक्त किये जाने पर चर्चा करना आदि चर्चा के बिन्दु में संलग्न हैं। उपरोक्त सभी विषय-बिन्दु ग्राम सभाओं के लिये लागू होगा।


