छत्तीसगढ़

किसानों एवं ग्रामीणों से अशोभनीय व्यवहार करने तथा उनसे राशि की मांग करने पर पटवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

जांजगीर-चांपा, सितम्बर 2023/ तहसील अकलतरा के श्री शोभनाथ पांडे पटवारी प.ह.नं. 16 रा.नि.मं. अकलतरा के द्वारा किसानो एवं ग्रामीणो से अशोभनीय व्यवहार करते हुए एवं उनसे पर्ची एवं प्रत्येक कार्य के लिए राशि की मांग करने पर कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर एसडीएम अकलतरा द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के उपनियम (1) के तहत श्री शोभनाथ पांडे पटवारी प.ह.नं. 16 रा.नि.मं. अकलतरा तहसील अकलतरा को तत्काल निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में निलंबित कर्मचारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय अकलतरा नियत किया गया है।

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