छत्तीसगढ़

नियमानुसार संचालन नहीं करने पर 04 कृषि केन्द्रों पर की गई कार्यवाही

03 कृषि केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी, 01 कृषि केन्द्र पर 21 दिन के लिए उर्वरक के विक्रय पर लगाया प्रतिबंध

मुंगेली, अगस्त 2023// कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार कृषि एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा जिले में शासन के नियमानुसार कृषि केन्द्रों का संचालन नहीं करने वालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि विगत दिनों संयुक्त टीम द्वारा विकासखण्ड लोरमी के शरद कृषि केन्द्र अखरार एवं शैली कृषि केन्द्र लालपुर थाना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शरद कृषि केन्द्र के विक्रय परिसर में स्टाक एवं मूल्य सूची व रसीद बुक में कृषकों का हस्ताक्षर नही पाया गया तथा स्टाक का मिलान करने पर स्त्रोत प्रमाण पत्र में शामिल नहीं उर्वरक का व्यवसाय करना पाया गया, जिसके कारण उर्वरक गुण आदेश के प्रावधानानुसार उक्त कृषि केन्द्र का 21 दिवस तक उर्वरक के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही की गई।
इसी तरह शैली कृषि केन्द के विक्रय परिसर में अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र का प्रदर्शन नहीं करने, स्टाक बुक एवं मूल्य सूची व रसीद बुक नहीं पाए जाने तथा पीओएस मशीन चालू नहीं होने के कारण भौतिक सत्यापन किया गया। जिसमें उर्वरक गुण आदेश के प्रावधानानुसार प्राप्त उर्वरक को जप्त कर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम दशरंगपुर में साहू कृषि केन्द्र एवं मां दुर्गा कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया गया। साहू कृषि केन्द्र के रसीद बुक में कृषकों का हस्ताक्षर नही पाए जाने, विक्रय स्थल में मूल्य सूची प्रदर्शन नहीं होने तथा स्कंध पंजी संधारण नहीं पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *