छत्तीसगढ़

मतदाता जागरूकता के लिए 2 अगस्त को साइकिल रैली का आयोजन

-त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने साईकिल रैली का आयोजन

  मोहला 28 जुलाई 2023। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार 2 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस जयवर्धन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से जिले में कार्यक्रम निर्धारित किया है। कार्यक्रम के तहत जिले में 2 अगस्त को साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। जिले में इस तिथि को बस स्टैंड मोहला से धोबेदण्ड तक साइकिल रैली निकाला जाएगा। धोबेदण्ड में संक्षिप्त सभा का आयोजन कर लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, आवश्यक त्रुटि होने पर संशोधन कराने संबंधी जानकारी दिया जाएगा। धोबेदण्ड के पश्चात रैली यहां से होकर शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला में समापन होगा। बृहद साइकिल रैली का उद्देश्य लोगों में निर्वाचन के प्रति जागरूकता लाना और सहज समझ पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य नवीन मतदाताओं का अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे हुए लोगों का नाम दर्ज कराने, त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना एवं शत प्रतिशत मतदाता सूची में पंजीयन करना है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य 2 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत भावी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। पुनरीक्षण कार्य के दौरान अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे भावी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम दर्ज ना होने पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही नाम, स्थान, पता की गलत प्रविष्टियां होने पर सुधार करवाया जा सकता है। अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटवाया जा सकता है। फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोडऩे के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के रूप में स्वयं को चिन्हित करवाया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु भावी मतदाता फार्म 6 भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। फार्म 6 बी भरकर आधार से मतदाता पहचान पत्र जोड़ा जा सकता है। फार्म 7 भरकर मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। फार्म 8 भरकर गलत प्रविष्टियां को सुधार करवाया जा सकता है। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत सभी मतदान केंद्रों में 12 एवं 13 व 19 एवं 20 अगस्त को विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।

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