छत्तीसगढ़

नाबालिग पीडिता को विधिक सहायता प्रदान की गई

बलौदाबाजार, 18 जुलाई 2023/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार में थाना भाटापारा ग्रामीण में धारा- 376 भा.दं.सं. एवं पॉस्को अधिनियम के तहत् दर्ज प्रकरण के द्वारा पीडिता के द्वारा दिये गये आवेदन पश्चात् त्वरित कार्यवही करते हुए विधिक सहायता उपलब्ध कराकर नाबालिग पीडिता को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मयूरा गुप्ता ने बताया कि पीड़िता एवं उनके परिजनों के द्वारा गर्भपात कराये जाने की अनुमति निःशुल्क प्राप्त करने के संबंध में इस प्राधिकरण के समक्ष विधिक सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण के द्वारा पीडिता को विधिक सहायता उपलब्ध कराके माननीय उच्च न्यायाल विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सहयोग से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पैनल अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत किया गया।पीडिता के गर्भपात कराये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात् भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया जाकर उपचार किया गया तथा गर्भपात कराया गया।

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