छत्तीसगढ़

*सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावा प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण आयोजित*

गौरेला पेंड्रा मरवाही, जुलाई 2023/ वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावा प्रक्रिया के लिए आज जनपद पंचायत मरवाही के सदभावना भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के प्रशिक्षण कार्यशाला में मरवाही जनपद के पंचायतो के सचिव, सरपंच और वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सदस्य, पटवारी और वन विभाग के बीट गार्ड उपस्थित थे। जिला रिसोर्स पर्सन रीना रामटेके ने वन अधिकार कानून 2006 के प्रस्तावना में ऐतिहासिक अन्याय के बारे में जानकारी देते हुए वन अधिकार कानून के तहत गठित त्रिस्तरीय (ग्राम वन अधिकार समिति, उप खंड स्तर समिति, जिला स्तर समिति )के कार्य व भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने वन अधिकार कानून के अंतर्गत धारा 3 (1) में दिये गए प्रावधान सामुदायिक वन अधिकार जिसमें निस्तार के अधिकार , गौण वनोपज संकलन, जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान बौद्धिक सम्पदा और जल संपत्ति के अधिकार  के बारे में बताया। इसके साथ ही सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। दावा प्रक्रिया के पूर्व ग्राम सभा में कोर समिति के गठन और वन अधिकार समिति के भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने गाँव के पारंपरिक सीमा चिंहांकन व पहचान करने के लिए गाँव के बुजुर्ग, महिला और युवाओं के साथ पहचान करने और पारंपरिक सीमा चिंहांकन के दौरान सीमावर्ती गाँव के बुजुर्ग से लिखित सहमति लेने के प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्थल सत्यापन के दौरान वन विभाग एवं राजस्व विभाग की भूमिका, कोर समिति के कार्य में ग्राम संसाधन नक्शा बनाने के लिए सहयोग व पड़ोसी गाँव से सहमति लेने की प्रक्रिया और उप खंड स्तरीय समिति की।भूमिका के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में फाउंडेशन फॉर इकोलाजिकल सिक्योरिटी के ब्लॉक रिसोर्स पर्सन चन्द्र प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

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