जगदलपुर, 28 जून 2023/ उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम से संबंधित विषय पर कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आलोक कुमार के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जगदलपुर श्रीमती गीता बृज, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज कुमार सिन्हा एवं महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती वीनू हिरवानी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।
उक्त एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम में बस्तर जिले के सभी शासकीय कार्यालय, मण्डल, निगम एवं संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों के साथ निजी कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यशाला में कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के बारे में उपस्थित जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। उक्त अधिनियम की जानकारी उन्हें तैयार किये गये पावर पाइंट प्रस्तुति के माध्यम से भी दी गई। उक्त कार्यशाला में उपस्थित सभी विभागों के प्रतिनिधियों को श्रीमती बीनू हिरवानी महिला संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि जिन कार्यालयों में 10 से कम कर्मचारी हैं, वहां स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाना है तथा जिन कार्यालयों में 10 से अधिक कर्मचारी है वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना है। उक्त संबंध में सभी विभागों के प्रतिनिधियों से उक्त समिति के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की गई ।