छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित

जगदलपुर, 05 जून 2023/जगदलपुर स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। योजना के तहत व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक सेवा के लिए अधिकतम राशि .10 लाख रुपए तक एवं उद्योग के लिए अधिकतम राशि रू. 25 लाख रूपए तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तथा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिये (अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला निःशक्तजन उद्यमी नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ) आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक  वित्तीय संस्था सहकारी बैंक का ऋण चूककर्ता न हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय राशि  3 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिये। आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस (कोई भी एक) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) संलग्न करना होगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नयापारा बीएसएनएल भवन द्वितीय तल, जगदलपुर, जिला- बस्तर में सम्पर्क कर आवेदन कार्यालयीन समय में प्राप्त और जमा कर सकते है।

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