छत्तीसगढ़

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर ने लगाया

तीन लाख रूपये का जुर्माना
जगदलपुर, 31 मार्च 2023/खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत में मेसर्स राजस्थानी फुड्स शांति नगर जगदलपुर में लूज भाव नगरी सेव में अवमानक पाए जाने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर श्री हरेश मंडावी ने विधिवत सुनवाई करते हुए लूज भाव नगरी सेव के संचालक के ऊपर तीन लाख रुपये शास्ति (जुर्माना) अधिरोपित किया गया। प्रकरण में 11 मार्च 2022 को लूज भाव नगरी सेव के सेम्पल में तेल का बार-बार उपयोग कर विक्रय करने का आरोप लगा था। जिसमें आरोप सिद्ध पाये जाने पर उक्त कार्यवाही किया गया।
 ज्ञात हो कि मेसर्स राजस्थानी फुड्स से खाद्य पदार्थ लूज भाव नगरी सेव का सेम्पल लिया गया था। खाद्य नमूना को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर को जांच हेतु भेजा गया। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ को अवमानक सब-स्टैंडर्ड घोषित किया गया।

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