छत्तीसगढ़

अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण हेतु 31 मार्च के बाद लगेगा अतिरिक्त शुल्क

कलेक्टर ने की अनाधिकृत विकास का शीघ्र नियमितीकरण कराने की अपील

मुंगेली 20 मार्च 2023// नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए 31 मार्च के बाद अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण के अंतर्गत 01 अप्रैल से शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी। कलेक्टर श्री राहुल देव ने जिले के नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र अंतर्गत ऐसे नागरिक जिन्होंने बिना अनुमति/अनुज्ञा के आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया है, उनसे 31 मार्च तक निर्धारित शुल्क के साथ नियमितीकरण कराने की अपील है। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक आवेदन करने पर पुराने शुल्क के साथ शास्ति अधिरोपित की जाएगी, उसके उपरांत नवीन शुल्क के साथ शास्ति अधिरोपित की जाएगी। अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण को लेकर अब तक 03 बठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसके अंतर्गत 58 अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण किया गया है।
नगर तथा ग्राम निवेश के सहायक संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम के तहत निहित शुल्क में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रावधान हैं, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम, 2022 संशोधन 2022 के अंतर्गत 01 अप्रैल से शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए आवेदक मकान के कागजात, मकान के फोटोग्राफ्स, मकान का नक्शा और संपत्ति कर या बिजली बिल की रसीद आदि आवश्यक दस्तावेज के साथ शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगरीय निकाय कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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