कलेक्टर ने जारी किया आदेश जांजगीर-चांपा 24 फरवरी 2022/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा जारी आदेशानुसार अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा (पावर प्लांट) जांजगीर-चांपा से 3 कि.मी. परिधि तक संपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश दिनांक 9 फरवरी 2023 से अधिकतम 1 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा। इस आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कार्यपालक निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा, तेंदूभांठा जिला जांजगीर-चांपा का पुनः एक वर्ष अवधि तक संरक्षित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए पत्र प्राप्त हुआ है। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा भी अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र (अ.बि.वा.ता.वि.गृ.) मड़वा तेंदूभांठा के क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिए अनुशंसा की गई है।
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