अम्बिकापुर, नवम्बर 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आरबी घोरे के निर्देश पर सचिव श्री अमित जिंदल द्वारा बालक गृह, बाल संप्रेक्षण गृह, बालिका गृह, नारी निकेतन, सखी वन स्टाप सेंटर तथा स्वधार गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
बालक गृह में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खतरनाक काम में नहीं लगाने का प्रावधान है। किशोरों को विधिक सेवा के माध्यम से अधिवक्ता देने का प्रावधान है। उन्हें बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार 3 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं कराया जा सकता इसके साथ ही बालकों को शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय अधीनियम नालसा गरीबी उन्मूलन योजना एवं यौन उत्पीड़न से बचने के लिए जागरूक किया गया।
बालिका गृह अम्बिकापुर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधीनियम, सखी वन स्टॉफ सेंटर में विभिन्न प्रावधान की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। नारी निकेतन में घरेलु हिंसा अधीनियम तथा स्वधार गृह में एसिड के प्रकोप से होने वाली क्षति से बचाने तथा इस संबंध में किए विभिन्न प्रावधान का उल्लेख किया गया।