छत्तीसगढ़

जिला जेल में हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

रायगढ़, सितम्बर 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज जिला जेल रायगढ़ का निरीक्षण किया गया तथा वहां सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों की ओर से दिए गए आवेदन के तहत कुल 8 मामलों पर विचार किया गया। जिसमें से 2 मामलों का निराकरण किया गया और 2 आरोपियों को रिहा किया गया। इस अवसर पर सुधारगृह के बंदियों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा समेत अन्य कानूनों की जानकारी दी। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवाओं प्री अरेस्ट, अरेस्ट, एवं रिमांड स्टेज की स्कीम के तहत विधिक अधिकारों की भी जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि गरीब कैदी अपना मुकदमा लडऩे के लिए नि:शुल्क वकील व अन्य विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री दीपक कोशले द्वारा जेल लोक अदालत, समझौते से शमनीय प्रकृति के प्रकरणों के निराकरण एवं प्ली बार्गनिंग संबंधी कानूनी जानकारी दी गई। जेल में नालसा द्वारा माह अगस्त में विचाराधीन बंदियों हेतु चलाए गए विशेष अभियान यूटीआरसी/75 का भी फॉलो अप कर जांच की गई। जिन बंदियों की जमानत होने के उपरांत परिवार से संपर्क किसी कारण नही हो सका तथा उक्त कारण से जमानत प्रस्तुत नहीं किया जा सका। ऐसे बंदियों की सूची तैयार की गई जिसे जिला प्रशासन को प्रेषित की जाकर स्वान इंटरनेट सेवा के माध्यम से यूटीआरसी के संकल्पानुसार बंदियों के परिजनों से संपर्क कर जमानत की जानकारी प्रदान की जायेगी। मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री दीपक कोशले, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी अंकिता अग्रवाल, श्वेता ठाकुर व प्रांजलि नेताम, जेल अधीक्षक, जेल के कर्मी समेत सुधारगृह के बंदी उपस्थित थे।

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