- सभी एसडीएम गौठान के लिए अनिवार्य रूप से शासकीय भूमि उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
- नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित करने कहा
- युवा मितान क्लब को टीकाकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों से जोडऩे की जरूरत
- कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की गहन समीक्षा की
राजनांदगांव, सितम्बर 2022। कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी जनसामान्य की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करें। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूलवार 6वीं से 12वीं तक के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि गौठान के लिए अनिवार्य रूप से शासकीय भूमि उपलब्ध कराएं। गौठान के कार्यों में गति देते हुए शासन की फ्लैगशिप सुराजी गांव योजना एवं गोधन न्याय योजना क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि युवा मितान क्लब को टीकाकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों से जोडऩे की जरूरत है। उन्होंने नये जिलों के गठन के बाद राजस्व प्रकरण संबंधित जिलों में रिकार्ड रूम भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन के मुआवजा भुगतान की स्थिति लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भू-भाटक वसूली के अंतर्गत विशेष प्रयास करें और लगातार फॉलोअप लेते रहें।
कलेक्टर श्री सिंह ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के संबंध में कहा कि पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की दिशा में प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। न्यायालय के लंबित प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण कर लें। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की अद्यतन जानकारी, असर्वेक्षित ग्रामों का अभिलेख निर्माण, जिले में कुल अविवादित नामांतरण की जानकारी, न्यायालयवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा रिपोर्ट, अविवादित खाता विभाजन-बंटवारा की जानकारी, लंबित सीमांकन की जानकारी, लंबित व्यपवर्तन, भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की स्थिति, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय नजूल भूमि का आबंटन, नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि का व्यवस्थापन, नजूल पट्टों का भूमिस्वामी हक में परिवर्तन, पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 संशोधन अधिनियम 2002, 2019 योजना अंतर्गत प्रदत्त पट्टों का भूमिस्वामी हक में परिवर्तन, नजूल भू-भाटक की वसूली, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन हेतु शेष प्रकरण, ई-कोर्ट की जानकारी, डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित खसरों की संख्या व प्रतिशत, भुईयां साफ्टवेयर में अभिलेख शुद्धता की जानकारी, नामांतरण पंजी की संख्यात्मक जानकारी, शासकीय भूमि आबंटन शासकीय विभागों के लिए लंबित आवेदन, आदिवासी भूमि बिक्री मंजूरी के प्रकरण, न्यायालयवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा रिपोर्ट वृक्ष कटाई हेतु अनुमति, जिले के निर्णित प्रकरणों को अभिलेखागार में जमा किये गये प्रकरणों की जानकारी, वन अधिकार मान्यता पत्र के ऑनलाईन एन्ट्री, स्केनिंग, अपलोडिंग का कार्य, धारा 145 के संबंध में जानकारी, आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की जानकारी, लंबित आवेदन की रिपोर्ट कार्यालयवार दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती इंदिरा देवहारी, संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री अरूण वर्मा सहित अन्य एसडीएम एवं राजस्व अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
