छत्तीसगढ़

धान खरीदी के दौरान पायी गई अनियमितता, जांच उपरांत दोषी पाये गये लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर

कलेक्टर श्रीमती रानू साहू के निर्देश पर हुई कार्यवाही  
रायगढ़, सितम्बर 2022/ आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजपुर पंजीयन क्रमांक 101 एवं 160 लैलूंगा में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी के दौरान अनियमितता पायी गयी थी। जिसके संबंध में कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने खाद्य अधिकारी को जांच करने एवं दोषी पाये जाने वाले लोगों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
सहायक खाद्य अधिकारी श्री चितरंजन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजपुर पंजीयन क्रमांक 101 में धान खरीदी के दौरान पायी गयी अनियमितता की जांच उपरांत दोषी समिति प्रबंधक श्री त्रिलोचन बेहरा, फड़ प्रभारी शांति यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर रूद्रेश कुमार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। इसी प्रकार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लैलूंगा 160 के प्रबंधक प्रहलाद बेहरा, ऑपरेटर विष्णु प्रधान, फड़ प्रभारी झसकेतन प्रधान, बारदाना प्रभारी सतीश कुमार बेहरा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया तथा तत्कालीन तहसीलदार, भुईयां शाखा के ऑपरेटर, कृषि विभाग के एसएडीओ एवं आरईओ तथा ऑपरेटर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की गई है एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ के तहत प्राप्त होने वाली राशि पर रोक लगायी गयी है।

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