छत्तीसगढ़

उद्योग के लिए आवंटित भू-खण्ड के निरस्तीकरण की कार्रवाई 17 अगस्त तक मंगाई गई दावा-आपत्ति

औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्ड लेकर नहीं लगाये उद्योग
बिलासपुर, अगस्त 2022/सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटन के बावजूद उद्योग स्थापना नहीं किये जाने पर मेसर्स जैन ब्रिक्स को आवंटित की गई भू-खण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में यदि किसी को कोई दावा अथवा आपत्ति करनी हो, तो वे 17 अगस्त तक जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय, न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सीजीएम उद्योग विभाग के.एल.उइके ने बताया कि मेसर्स जैन ब्रिक्स को सिरगिट्टी में भू-खण्ड क्रमांक 99 लगभग 10 हजार वर्गफीट भूमि आवंटित किया गया था। उन्हें इस स्थल पर एग्रीकल्चर इक्विपमेन्ट फावड़ा एवं टस्ला उद्योग लगाया जाना था। इकाई द्वारा वार्षिक देयकों का भुगतान नहीं करने एवं उत्पादन प्रारंभ नहीं किये जाने पर वर्ष 2011 में भू-खण्ड आवंटन निरस्त कर दिया गया। इकाई के मालिक ने फिर से उद्योग शुरू करने के लिए सीएसआईडीसी में मामले में अपील किया। उन्हें छह माह का समय दिया गया। इस बीच उनके द्वारा इकाई की परिसम्पतियों को अन्य इकाई को विक्रय कर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन दिया गया। अन्य इकाई ने भी आज तक पट्टाभिलेख का निष्पादन नहीं किया और न ही किसी प्रकार का उद्योग स्थापित किया। आज की तारीख में वहां किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं हैं। इसलिए पूर्व में जारी भूमि-निरस्तीकरण आदेश को प्रभावशील मानते हुए उद्योग विभाग द्वारा आधिपत्य में लिया जाना है। 17 अगस्त तक दावा अथवा आपत्ति नहीं मिलने पर एकपक्षीय आधिपत्य लिया जायेगा एवं बाद में इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

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