छत्तीसगढ़

बंदियों को दी गई रिहाई के संबंध में जानकारी

अम्बिकापुर , जुलाई 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर की अध्यक्षता में विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव श्री जिन्दल ने केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया। शिविर में बंदियों को प्ली बारगेनिंग, नालसा गिरफ्तारी पूर्व योजना, रिमाण्ड योजना के बारे में बताया गया। इसके साथ ही भारत में 75 वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटियों (यू.टी.आर.सी.) द्वारा कैदियों की रिहाई के लिए अभियान रिलिज यू.टी.आर.सी.- 75 चलाया जा रहा है जिसमें पूर्व से निधारित पैरामीटर जैसे कि धारा 436-ए जमानत होने के बाद भी जमानत पेश करने में अक्षम, शमनीय अपराधो के अभियुक्त आदि के अलावा उन बंदियों के संबंध में भी जिनको पैन्डेमिक के दौरान अंतरिम जमानत न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी थी और उन्होंने हाई पॉवर कमेटी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन किया है, ऐसे विचाराधीन बंदी जो ऐसे अपराध के अभियुक्त है या ऐसे अपराध के लिए उन्हें आरोप सुनाया गया जिसमें 07 साल तक या उससे कम सजा है, ऐसे विचाराधीन बंदी जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है के रिहाई के संबंध बताया गया।

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