छत्तीसगढ़

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

रथम चरण में निजी विद्यालयों में 43 हजार 224 विद्यार्थियों को मिला प्रवेशद्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से 14 अगस्त तक होगी
रायपुर , जुलाई 2022/ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत अलाभित समूह के विद्यार्थियों को निजी शालाओं में वर्ष 2022-23 में प्रवेश के संबंध में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था। इसके लिए विभाग द्वारा तिथिवार समय-सारिणी जारी किया गया था। इसके तहत प्रथम चरण की लॉटरी एवं प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रथम चरण की लॉटरी उपरांत निजी विद्यालयों में 43 हजार 224 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया गया है। इसी तरह द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए छात्र का पंजीयन एवं लॉटरी तथा प्रवेश की प्रक्रिया 1 जुलाई से 14 अगस्त तक पूर्ण किया जाना है। जिसके लिए आर.टी.ई. पोर्टल को खोला गया है।

पालकों से निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व में जिन पालकों के पाल्यों का प्रवेश निजी विद्यालयों में नहीं हो पाया है। ऐसे पालक भी द्वितीय चरण हेतु अपने आवेदनों में संशोधन कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *