छत्तीसगढ़

अनुपयोगी हो चुके नलकूपों में बच्चों के गिरने से होने वाले घातक दुर्घटनाओं से बचने सुरक्षात्मक उपाय के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

   गौरेला पेंड्रा मरवाही, जून 2022/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुपयोगी हो चुके नलकूपों में बच्चों के गिरने से होने वाले घातक दुर्घटनाओं से बचने सुरक्षात्मक उपाय के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इस संबंध में जिले के सभी निर्माण एजेंसी, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, तीनों जनपद पंचायतों गौरेला, पेंड्रा एवं मरवाही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर पंचायत गौरेला एवं पेंड्रा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को परिपत्र जारी कर जिले के सभी पंचायतों, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का निरीक्षण कर खुले, अनुपयोगी बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स, डगवेल्स, हैंडपंप नलकूप को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने सुरक्षात्मक उपाय के लिए की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन जनपद एवं नगर पंचायतवार 7 दिवस के भीतर कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड गौरेला पेंड्रा मरवाही को उपलब्ध कराने कहा है।

परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में खुले बोर के कारण कई स्थानों पर बच्चो की गिरने की घटना शासन के ध्यान में आई है। 10 जून 2022 को जांजगीर-चांपा जिले में मालखरौदा विकासखंड के ग्राम पिहरीद में एक बालक के बोरवेल में गिरने की अप्रिय घटना घटित हुई है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा 2009 में पारित आदेश का कठोरता पूर्वक पालन करें।
परिपत्र में कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए कोई भी बोर उपयोग हो रहा हो, अनुपयोगी हो चुका हो, निष्प्रयोज्य घोषित हो चुका हो, केसिंग सहित हो अथवा केसिंग निकाला जा चुका हो, किसी भी प्रयोजन के लिए हो, शासकीय बोर हो अथवा निजी या किसी भी निकाय-संस्था का बोर हो, जिस का उपयोग पेयजल, सिंचाई, वाणिज्यिक या उद्योग के लिए किया जाता हो खुले में कदापि नहीं रहना चाहिए। इस तरह के बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स, डगवेल्स, हैंडपंप नलकूप को मिट्टी, रेत, पत्थर या उचित सामग्री से बंद कर समतल करने के साथ ही सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किया जाए।

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