राजनांदगांव ,जून 2022। जिले के कुछ पेट्रोल पंपों में पेट्रोल एवं डीजल का स्टाक निरंक होने की प्राप्त शिकायत को ध्यान में रखते हुए अतिआवश्यक सेवाओं एवं स्वास्थ्य, पुलिस एवं प्रशासनिक सेवाओं में प्रयुक्त वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में स्टाक रखने का निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आयल आदेश में प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों में पर्याप्त मात्रा में स्टाक रखने संबंधी आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जिले के सभी पेट्रोल पंपों में डेड स्टाक को छोड़कर मोटर स्पिरिट 2000 लीटर तथा हाई स्पीड डीजल आयल 3000 लीटर का रिजर्व स्टाक रखने निर्देशित किया गया है। साथ ही रिजर्व स्टाक का विक्रय अत्यावश्यक सेवाओं, कार्य हेतु प्रयुक्त वाहनों को जिला मुख्यालय पर खाद्य अधिकारी एवं अन्य स्थानों पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से खुदरा विक्रय किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है।
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