रायगढ़, जून 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के लिए जारी अधिसूचना के साथ ही जिले में निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भीम सिंह ने शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के उन क्षेत्रों में जो संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/पंचायत वार्ड की सीमा के अंतर्गत आते हैं, वहां रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किए जाएंगे। लोक शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वाअनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केंद्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले में निर्वाचन होने वाली संबंधित ग्राम पंचायतों की सीमा में प्रभावशील रहेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन: होर्डिंग्स लगाने के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
रायगढ़, जून 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भीम सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 हेतु 31 मई 2022 से प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के दौरान जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर होर्डिग्स लगाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है।
त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन: लाउड स्पीकर के उपयोग एवं जुलूस निकालने के लिए तहसीलदार से लेनी होगी अनुमति
रायगढ़, जून 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भीम सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 हेतु 31 मई 2022 से प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के दौरान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन तथा इन सभाओं में लाउडस्पीकर के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की अनुमति आदि के लिए संबंधित तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है।