छत्तीसगढ़

ऋण हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन 15 जून तक मंगाए गए

धमतरी , जून 2022/ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए स्वयं के व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए इच्छुक एवं पात्र आवेदकांे से आवेदन 15 जून तक मंगाए गए हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक हितग्राहियों को सात अलग-अलग योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत स्मॉल बिजनेस हेतु एक लाख रूपए, सेवा क्षेत्र में स्मॉल बिजनेस के लिए तीन लाख रूपए, कृषि क्षेत्र में टर्म लोन के लिए क्रमशः तीन लाख एवं पांच लाख रूपए, महिला सशक्तिकरण हेतु दो लाख रूपए, पैसेंजर व्हीकल योजना में 7.19 लाख रूपए और स्वसहायता समूह (कृषि क्षेत्र में) पांच लाख रूपए के ऋण का भौतिक लक्ष्य है। इस प्रकार कुल सात योजनाओं में कुल 26 लाख 19 हजार रूपए का लोन प्रदाय किया जाना है। पात्रता की शर्तों की जानकारी देते हुए कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि 18 से 50 वर्ष की आयु वाले आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का और जिले का निवासी हो जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रूपए से अधिक न हो। उनका चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण-पत्र तथा जाति, निवास प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य है तथा किसी योजना का पूर्व में लाभ न मिला हो, तत्संबंध में उनके द्वारा शपथ पत्र देना होगा। अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कलेक्टर कार्यालय परिसर में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं।    

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