छत्तीसगढ़

लोक अदालत में दस साल पुराना प्रकरण राजीनामा से सुलझा

अम्बिकापुर , मई 2022/ इस वर्ष का दूसरा नेशनल लोक अदालत 14 मई 2022 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर बी घोरे के मार्गदर्शन में अयोजित हुआ। नेशनल लोक अदालत में कई प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौता से किया गया। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रकरणों का निराकरण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिंदल ने बताया कि सीजेएम  अंबिकापुर के न्यायालय में एक दस साल पुराने सिविल वाद में पक्षकारों को लोक अदालत के  बारे में बताया गया। पक्षकारों ने लोक अदालत के फायदे।
जानकर राजीनामा के लिए सहमत हुए और शिकवे दूर कर प्रकरण का निराकरण कराया। प्रकरण का निराकरण होने से पक्षकार खुशी-खुशी घर लौट गए। इसी प्रकार अंबिकापुर में अभियुक्त के विरुद्ध श्रम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कारखाना निरीक्षक एवं श्रम निरीक्षक के द्वारा श्रम न्यायालय में पृथक पृथक परिवाद दायर किया गया था। कुछ अजीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण का कराया। एक अन्य मामले में आवेदक श्री पंकज कुमार पैकरा भारतीय सेना में पठानकोट में पदस्थ होने तथा अवकाश न मिलने के कारण न्यायालय में उपस्थित होने मे असमर्थ था। नेषनल लोक अदालत का लाभ लेते हुए पंचम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायायल में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तथा अधिवक्ता के माध्यम से एक लाख रुपये में समझौता कराने सहमत हुआ।
लोक अदालत में 9303 नियमित और प्रिलिटीगेशन के 45 प्रकरण निराकृत हुए। परिवार न्यायालय अम्बिकापुर में 23 तथा स्थाई लोक अदालत में 29 मामलो का निराकरण हुआ। सीतापुर न्यायालय में 91 प्रकरणों का निराकरण हुआ। लोक अदालत में जिला मुख्यालय अम्बिकापुर के लिए 12 खंडपीठ तथा बाह्य न्यायालय सीतापुर के लिए एक खंडपीठ का गठन किया गया था।

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