रायपुर 20 अप्रैल 2022/ छत्तीसगढ़ शासन, भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) तथा ई-मानक पोर्टल में शासकीय विभागों हेतु वाहनों की खरीदी के लिए वर्तमान में व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा जेम पोर्टल में वाहन क्रय हेतु व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जेम पोर्टल से वाहन क्रय करने की व्यवस्था की गई है।
इसके तहत वाहन क्रय की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त किया जाना है। वित्त विभाग से वाहन क्रय की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात विभागीय स्तर पर सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर जेम पोर्टल से वाहन क्रय की कार्यवाही की जानी हैे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये गये वाहन क्रय का कार्याेत्तर अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगामी व्यवस्था होने तक उपरोक्त व्यवस्था लागू रहेगी।