धमतरी, 29 मार्च 2022/ परिवहन विभाग में वर्तमान मे ’एकमुश्त निपटान योजना‘ संचालित है। इसके तहत वाहन स्वामियों को बकाया मोटरयान कर जमा करने शास्ति में छूट का लाभ दिया गया है। साथ ही भू-राजस्व संहिता के तहत बकाया वाहन स्वामियों से बकाया टैक्स की वसूली करने का प्रावधान है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री अब्दुल मुजाहिद खान ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के यानों से मोटरयान कर वसूली की जाती है। वर्तमान में मोटरयान में अवधारित बकाया टैक्स वसूली के लिए ’वन टाइम सेटलमेंट’ योजना लाई गई है, जो आगामी 31 मार्च तक प्रभावशील है। इस योजना के तहत परिवहन यानों को अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 के मध्य के बकायादार मोटरयानों में शास्ति की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। उक्त अवधि के बाद विभाग द्वारा बकाया राजस्व की वसूली भू-राजस्व संहिता के तहत वाहन स्वामी की अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अतः वाहन स्वामी बकाया मोटरयान कर 31 मार्च तक जमा करना सुनिश्चित करें।