मुंगेली 23 मार्च 2022 // कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने विकास खण्ड लोरमी के सेवा सहकारी समिति सुरेठा में वर्ष 2021-22 में धान खरीदी के दौरान पंजीयन एवं धान खरीदी के कार्य में अनियमितता शीर्षक से समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार तथा जनप्रतिनिधियों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया था और लोरमी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जाॅच कर जाॅच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। कलेक्टर श्री वसंत ने प्राप्त जाॅच रिपोर्ट के आधार पर धान खरीदी केंद्र प्रभारी श्री राजेश कश्यप, आॅपरेटर श्री जितेन्द्र कश्यप, बारदाना प्रभारी श्री मन्नू कश्यप तथा हल्का पटवारी श्री राजकुमार पाटले के विरूद्ध एफआईआर (पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराने के लिए सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी को निर्देश दिये है। इसी तरह धान विक्रय करने वाले ग्राम बांधा के कृषक श्री हेमलाल ग्राम देवरहट के श्री टेकराम निवासी, ग्राम बांधा श्री रामसेवक चंद्राकर, ग्राम कुदुरताल के श्री मालिक राम, ग्राम बांधा के श्रीमति देवकी बाई/ अमृत चंद्राकर, ग्राम बोईर पारा के श्री सुरेश और ग्राम गंैजी के कृषक श्री कलेश राम पर उचित कार्यवाही कर वसूली करने के भी निर्देश दिये है।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि धान खरीदी केंद्र सुरेठा में खरीदी के दौरान खरीदी प्रभारी के द्वारा किसान खिताब जाॅच करके धान खरीदी कराया जाता है। उपरोक्त शिकायत में कृषक के पास मौजूद रकबे से अधिक रकबे में धान की खरीदी की गई साथ ही उक्त अधिक रकबे शासकीय भूमि थी। जिसे धान खरीदी प्रभारी राजेश कश्यप, आॅपरेटर श्री जितेन्द्र कश्यप, बारदाना प्रभारी श्री मन्नू कश्यप के द्वारा नजर अंदाज करते हुए धान खरीदी को अंजाम दिया गया। इसी तरह तहसील लालपुर के हल्का नंबर 34 में पदस्थ पटवारी श्री राजकुमार पाटले के द्वारा शासकीय भूमि को भूमि स्वामी मद में परिवर्तन कर तहसील माडयूल से गलत पंजीयन कराकर धान विक्रय में संलिप्तता पाया गया। इसी क्रम में कृषक श्री हेमलाल पिता बांधा तहसील लालपुर, श्री टेकराम पिता रामसनेही निवासी देवरहट, श्री रामसेवक चंद्राकर पिता अमरीका चंद्राकर निवासी बांधा, श्री मालिकराम पिता कार्तिक निवासी कुधुरताल, श्रीमति देवकीबाई अमृत चंद्राकर निवासी बांधा, श्री सुरेश पिता संतराम निवासी बोईरपारा, श्री कलेश राम पिता चमरू निवासी गैंजी उक्त कृषको के द्वारा शासकीय भूमि तथा मंदिर की भूमि के खसरे को अपने पंजीयन में संलग्न करा कर धान विक्रय किया गया है। अतः उन्होने उक्त व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही कर वसूली करने के निर्देश दिये है।