छत्तीसगढ़

राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थियों द्वारा छपाये जाने वाले निर्वाचन संबंधित पोस्टर, पम्पलेट की जानकारी देना होगा निर्वाचन कार्यालय को

राजनांदगांव मार्च 2022। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 खैरागढ़ के लिए विधानसभा उप निर्वाचन 2022 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप निर्वाचन की घोषणा की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस में छपाई जाने वाली निर्वाचन संबंधित पोस्टर, पम्पलेट पर स्पष्ट रूप से मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम प्रतियों की संख्या सहित अंकित किया जाना है। किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थियों द्वारा छपाये जाने वाले निर्वाचन संबंधित पोस्टर, पम्पलेट की जानकारी छापे गये पोस्टर, पम्पलेट की तीन प्रतियों सहित छापे जाने की तिथि से तीन दिवस के अंदर संलग्न प्रारूप ए एवं बी में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव में प्रस्तुत करना होगा। धारा 127 ए एवं भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के उल्लघंन पर राज्य के संबंधित विधि के तहत आपकी प्रिंटिंग प्रेस की अनुज्ञप्ति तत्काल निरस्त की जाएगी। 

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