छत्तीसगढ़

निवेश क्षेत्रों की संपत्तियों के मार्केट वेल्यू में 31 मार्च तक मिलेगी 40 प्रतिशत की मिली छूट

रायगढ़ फरवरी2022/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगर-निगम एवं उनके निवेश क्षेत्रों की सम्पत्तियों के मामले में, बाजार मूल्य मार्गदर्शिका सिद्धांत (मार्केट वेल्यू गाईडलाइन) की स्थलवार दरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 30 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत घटाकर 31 मार्च 2022 तक के लिए लागू किया गया है। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने जिलेवासियों को 31 मार्च 2022 तक के लिए 40 प्रतिशत छूट का लाभ उठाते हुए, अधिकाधिक दस्तावेजों का पंजीयन कराने हेतु आग्रह किया है।

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