छत्तीसगढ़

रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित सभी शिक्षण संस्थान,स्वीमिंग पुल,जिम एवं पुस्तकालय भी रहेंगे बंद एपिडेमिक एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अम्बिकापुर / जनवरी 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सरगुजा द्वारा वर्तमान में कोविड-19 एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए तथा अम्बिकापुर जनपद क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण दर 4 प्रतिशत से अधिक पाए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण हेतु एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी ओदशानुसार जनपद पंचायत अम्बिकापुर क्षेत्र अंतर्गत सभी गैर व्यवसायिक गतिविधियां रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं तथा कोचिंग, ट्यूशन संस्था, स्वीमिंग पुल, जिम, क्लब एवं पुस्तकालय बंद रहेंगे। स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी किन्तु ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे।  

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