छत्तीसगढ़

संक्रमण दर बढ़ने के कारण ज़िले के सभी विकास खंड के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर लगा प्रतिबंध, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गैरब्यावसायिक गतिविधियाें पर रहेगी रोक, सभी स्कूलों शैक्षणिक संस्थानों में आनलाइन कक्षाएं जारी रखने के निर्देश

जांजगीर-चांपा/ जनवरी,2022/जिला दंडाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक होने के कारण जिले के सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र,सभी आवासीय संस्थाएँ, स्कूल के बच्चों के हॉस्टल,सभी लायब्रेरी और स्वीमिंगपूल को आगामी आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने सभी स्कूल, शैक्षणिकसंस्थाओ में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और सार्वजनिक स्थानों परसभी लोग मास्क पहने और शारीरिक दूरी का पालन करें ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
ज़िले में कोविड का संक्रमण दर 4 प्रतिशत से अधिक हो गया है। इस आदेश का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को धीमी करना नहीं है बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कोविड के संक्रमण के  विस्तार को रोकना है। आदेश के अंतर्गत गैरब्यावसायिक गतिविधियों पर  रात्रि 10  बजे सेसुबह 6 बजे तक रोक रहेगी।उक्ताशय का आदेश धारा 144 और  महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने विकासखंड के अंतर्गत जहां भी कोविड संक्रमित मरीज हैं उनका  कंटेनमेंट जोन में इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने  पुलिस अधीक्षक,सीएमएचओ,समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी ,सभी एसडीएम को निर्देशित कर कहा है कि वे जिला  के सभी कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों को कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पूर्ण रूप से तैयार रखें।जिला दंडाधिकारी ने जिला के एस डी एम, अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस) जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी,और महिला एवं बाल विकास विभाग को उक्त आदेश का कडाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *