छत्तीसगढ़

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निगरानी दल मुस्तैद 4 दलों के द्वारा शहर में चलाया जांच अभियान, लोगा।े को निःशुल्क बांटे मास्क

अम्बिकापुर / जनवरी 2022/ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए निगरानी दल गठित की गई है। निगरानी दल अपने-अपने जोन क्षेत्र में सक्रिय होकर मास्क जांच अभियान में मुस्तैद है। बुधवार को एस.डी.एम., तहसीलदार के नेतृत्व में अलग-अलग टीम द्वारा शहर में भ्रमण कर लोगां को संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक किया गया। जो लोग मास्क नहीं पहने थे उन्हें निःशुल्क मास्क भी बांटे गए। इस दौरान समझाइश न मानने वालों पर चलानी कार्यवाही भी की गई।  
जिले में कोरोना संक्रमण की दर 4 प्रतिशत से ऊपर न बढ़ने देने के लिए जिला प्रशासन ने सचेत होकर तमाम उपाय शुरू कर दिया है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालकां व अस्पताल संचालकों से सहयोग की अपील के साथ ही अन्य तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा अम्बिकापुर के साथ ही उदयपुर एवं सीतापुर राजस्व अनुभाग में भी निगरानी दल गठित कर निरंतर जांच अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने समझाईश देने के निर्देश दिए गए हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कोविड-19 एवं नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 संक्रमण को रोकने के उपायों को सख्ती से लागू कराने एवं लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही हेतु जोनवार दल गठित किया गया है। इसके लिए अम्बिकापुर नगरीय क्षेत्र में 4 जोन बनाएं गए हैं। जोन क्षेत्र बंगाली चौक हेतु भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक श्री एम बड़ा, गांधी चौक हेतु भू-अभिलेख के सहायक अधीक्षक श्री जी.पी. दिनकर, भारत माता चौक हेतु नायब तहसीलदार श्री कोमल साहू तथा बिलासपुर चौक हेतु नायब तहसीलदार श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी गई है।
संबंधित टीम अपने क्षेत्र अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण को रोकने के उपायों पर लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही करेगी। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करने वालों या मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्यवाही करेगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने टीम के सदस्यों को कोविड-19 के संक्रमण के उपाय नहीं करने वालों के ऊपर जुर्माना वसूल करने का अधिकार दिया है। यदि सामूहिक गतिविधियों की सूचना मिलती है तो संबंधित पर आवश्यक कार्यवाही करने कहा है।

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