रायगढ़, जनवरी 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विधि छात्रों हेतु इन्टर्नशीप प्रोग्राम के तहत दिनांक 24 दिसम्बर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक कुल 21 दिवसीय शीतकालीन इन्टर्नशीप कराया जा रहा है। इन्टर्नशीप प्रोग्राम के अनुसार, विधि छात्रों को 15 दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ में इन्टर्नशीप कराया जा रहा है।
इसी तारतम्य में श्री रमाशंकर प्रसाद, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, विधि छात्रों हेतु जिला न्यायालय में दिनांक 4 जनवरी 2022 को मध्यस्थता विषय को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यशाला में मध्यस्थता के सबंध में विधि छात्रों में जागरूकता लाई गई। विधि छात्र मध्यस्थता को लेकर आयोजित इस कार्यशाला से मध्यस्थता के महत्व एवं उसके तौर-तरीके को जान सके।
रायगढ जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चन्द्र कुमार कश्यप ने बताया कि मध्यस्थता कानूनी जटिलताओं से दूर मतभेदों को दूर करने के लिये यह एक बेहतर और प्रभावी माध्यम है। छात्रों को मध्यस्थता से होने वाले लाभ के विषय में अवगत कराते हुए यह बताया कि मध्यस्थता विवादों के निपटारे की न्यायिक प्रक्रिया से भिन्न एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसमें तीसरे स्वतन्त्र व्यक्ति अर्थात् प्रशिक्षित मध्यस्थ के द्वारा दोनों पक्षों के बीच अपने सहयोग से उनके सामान्य हितों को देखते हुए समझौता कराये जाने का प्रयास किया जाता है। मध्यस्थता से जिन प्रकरणों का निराकरण होता है, उससे संबंधित कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस हो जाती है। यह एक नि:शुल्क व्यवस्था है, जिसे किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।
श्री विवेक कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के द्वारा विधि छात्रों को मध्यस्थता के साथ-साथ अन्य विधिक जानकारियॉ प्रदान करते हुए, विधि छात्रों के जिज्ञासाओं का प्रश्नोत्तरी माध्यम से समाधान किया गया। साथ ही श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव सिन्हा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के द्वारा विधि छात्रों को केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान ‘सचेतÓ पर जानकारी दी गई।
