छत्तीसगढ़

साई प्रसाद प्राईवेट लिमिटेड एव कंस्टो प्राईवेट लिमिटेड की चल-अचल सम्पत्ति होगी कुर्की
सुनवाई 09 दिसम्बर को

मुंगेली / नवम्बर 2021// इनामी चिटफंड धन परिचालन स्कीम की धारा 4,5,6 एवं छत्तीसगढ़ के निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम 2005 के धारा 10 के आरोपी श्री साई प्रसाद प्राईवेट लिमिटेड एवं कंस्टो प्राईवेट लिमिटेड की चल-अचल सम्पत्ति को कुर्की की जाएगी। श्री साई प्रसाद प्राईवेट लिमिटेड एवं कंस्टो प्राईवेट लिमिटेड की चल-अचल सम्पत्ति जिले के विकास खण्ड पथरिया के ग्राम सरगांव में श्री साई प्रसाद फूड लिमिटेड, सीपी-1, बिल्डिंग एम्पायर स्टेट आफिस, नं 202, 203, चिचवाड़ पुणे, 411019 द्वारा रिजनल मैनेजर, गुरू शरण सिंह, पिता नाहर सिंह, जाति सिक्ख के नाम पर कुल ख.नं. 53, कुल रकबा 27.020 हे. भूमि को छत्तीसगढ़ के निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत कुर्की कार्यवाही हेतु जिला दंडाधिकारी मुंगेली के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण से संबंधित हितधारी पक्षकार सुनवाई 09 दिसम्बर को दोपहर 03 बजे न्यायालय कलेक्टर में स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

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