सुकमा, 09 मार्च 2026/sns/-निरूशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के 19 निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई हैं।
आवेदन प्रक्रिया
शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अभिभावक दो चरणों में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रथम चरण के लिए आवेदन 16 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक किए जा सकेंगे, जबकि द्वितीय चरण के लिए आवेदन 01 जुलाई से 11 जुलाई 2026 तक लिए जाएंगे।
पात्रता श्रेणियां
आरटीई योजना का लाभ बीपीएल परिवारों के बच्चों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग (CWSN), अनाथ, HIV पॉजिटिव तथा तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) श्रेणी के बच्चों को दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
अभिभावक राज्य सरकार के शिक्षा पोर्टल eduportal.cg.nic.in पर जाकर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जन सेवा केंद्र या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिले के निजी स्कूलों के प्राचार्यों को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र, तथा पात्रता से संबंधित दस्तावेज जैसे बीपीएल सूची, जाति प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे।
विशेष प्राथमिकता
शासन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के प्रवेश को प्राथमिकता दी जा रही है। इन बच्चों की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति सीधे सरकार द्वारा की जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी या संबंधित नोडल प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं।

