छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत दो जप्तशुदा वाहन राजसात


राजनांदगांव, 29 सितम्बर 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव ने पुलिस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सिंगोरी पोस्ट मरोड़ी थाना मौदा सिंगोरी नागपुर महाराष्ट्र निवासी वैभव धुलस के स्वामित्व की जप्तशुदा वाहन अशोक लिलैण्ड क्रमांक एमएच 40 सीडी 4839 एवं ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज भिलाई जिला दुर्ग निवासी हरजिन्दर सिंग के स्वामित्व की जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक सीजी 07 एन 2415 को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है। पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने तथा सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन का गठित समिति द्वारा नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी एवं प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय राजनांदगांव) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।
प्राप्त जानकारी अनुसार जप्त वाहन अशोक लिलैण्ड क्रमांक एमएच 40 सीडी 4839 में वाहन चालक द्वारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हुए कुल 12 नग मवेशी गाय, बैल, बछड़ा प्रजाति के भर कर बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक बूचडख़ाना व कत्लखाना की ओर तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ले जाया जा रहा था। इस तरह जप्त वाहन ट्रक क्रमांक सीजी 07 एन 2415 में वाहन चालक द्वारा छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के धाराओं का उल्लंघन करते हुए कुल 36 नग मवेशी गाय, बैल, बछड़ा प्रजाति के भर कर बिना चारा-पानी के कू्ररतापूर्वक बूचडख़ाना व कत्लखाना की ओर तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ले जाया जा रहा था।

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