बलौदाबाजार, 11 सितम्बर 2025/sns/- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़नअधिनियम 2013 की धारा 4(1) अनुसार समस्त कार्यस्थल जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। इस समिति में एक पीठासीन अधिकारी एवं 2 सदस्य होंगे। कुल सदस्यों में आधी महिलाओं की संख्या होगी।
आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं होने की स्थिति में 50 हजार रुपये तक़ अर्थदंड का अधिनियम में प्रावधान है।समिति गठन की सूची विभागीय सूचना पटल,विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय के महिला कर्मचारियों को उपलब्ध कराना होग़ा।