छत्तीसगढ़

आबकारी विभाग द्वारा 13 बल्क लीटर हाथभट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त


राजनांदगांव, 24 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं, परिवहनकर्ताओं, सार्वजनिक स्थल पर मद्यपान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध धर-पकड़ अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा 13 बल्क लीटर हाथभट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त की गई। आबकारी विभाग द्वारा ग्राम बिरेझर थाना घुमका में भाव सिंह ठाकुर के कब्जे से दो पीला रंग की प्लास्टिक जेरीकेन में 9 बल्क लीटर कच्ची हाथभट्टी महुआ शराब एवं सुग्रीव यादव के कब्जे से एक पीला रंग की प्लास्टिक जेरीकेन 4 बल्क लीटर हाथभट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज करी गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई में वृत्त राजनांदगांव पूर्व की टीम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती कुसुमलता जोल्हे, आबकारी उप निरीक्षक श्री राजकुमार कुर्रे, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री जनार्दन प्रसाद पांडेय, श्री निजाम शाह, श्री दीपक गुप्ता, आबकारी आरक्षक श्री ताम्रध्वज ठाकुर, श्री आर्यन ठाकुर, श्री नागेश निषाद एवं आबकारी स्टाफ श्री अनिल, मनीष, दीपक, सुरेश शामिल थे। जिले में अवैध मदिरा विक्रय की रोकथाम हेतु होटल ढाबों एवं मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सभी वृत्त प्रभारियों को होटल-ढाबों की नियमित जांच और अवैध मदिरा विक्रय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये है।

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