बीजापुर, 16 जुलाई 2025/sns/ – कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार एवं डॉक्टर बी आर पूजारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वरुण साहू जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला बीजापुर के मार्गदर्शन में कोटपा 2003 के नियमो के पालन हेतु विकासखंड भैरमगढ़ अंतर्गत कुटरू दुकानों, थोक किराना स्टोर्स आदि में धारा 4 व 6 के तहत चालान काटे गए एवं नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। सिगरेट, तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। कोटपा नियमो का पालन करने हेतु समझाईश दी गई। कोटपा 2003 धारा लिखित पॉम्पलेट्स प्रदाय किया गया। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचने वालों पर कार्यवाही की गई।
दल का प्रतिनिधित्व डॉ मनोज जिला नोडल अधिकारी NTCP व श्री प्रशांत शिवना औषधि निरीक्षक के द्वारा किया गया दल के सदस्य के रूप में पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से के सदस्य शामिल थे।
