सारंगढ़ बिलाईगढ़, 16 जून 2025/sns/- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी, एसटी) वर्ग के नागरिकों को स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु छ.ग. शासन द्वारा अंत्योदय और आदिवासी स्वरोजगार योजना संचलित की जा रही है। योजना में सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत् विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संचालित करने हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है।
योजना में पात्रता एवं शर्ते
आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सरपंच या पार्षद एवं आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 150000/- से अधिक न हो। आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो. आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50 प्रतिशत् या अधिकतम 10000/- (दस हजार रू.) जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है ।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन करें । आवेदन टी.सी.पी.सी. परिसर, खैरहा, बिलासपुर रोड़ राधाकृष्ण हॉस्पिटल के पास सारंगढ में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जायेंगे।