अम्बिकापुर, 07 जून 2025/ sns/- जिला पंचायत सभाकक्ष में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य सूचना आयोग के अवर श्रीमती गीता दीवान, सेक्टर ऑफिसर श्री अतुल वर्मा ने अधिनियम की प्रमुख धाराओं, अपील प्रक्रिया, ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग और जिम्मेदारियों से जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अवगत कराया। जिला स्तरीय कार्यशाला में सरगुजा जिला सहित संभाग के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए।
अधिकारियों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव श्रीमती गीता दीवान ने सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन और आवेदनों के निराकरण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण करते समय, अपना नाम और पद का उल्लेख अनिवार्य रूप से करने को कहा, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने और अधीनस्थ अधिकारियों को जागरूक करने के निर्देश दिए।
कार्यशाला में राज्य सूचना आयोग के सेक्शन ऑफिसर श्री अतुल वर्मा द्वारा पोर्टल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आवेदनों के निराकरण के दौरान अधिकारियों को आने वाली शंकाओ का समाधान भी किया। उन्होंने बताया कि किसी अधिकारी के कार्यभार ग्रहण अथवा भारमुक्त होने की स्थिति में हस्ताक्षर युक्त पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही सूचना अपलोड करते समय यदि दस्तावेजी शुल्क निर्धारित है तो उसकी मांग ऑनलाइन माध्यम से की जानी चाहिए।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा व्यक्तिगत जानकारी की मांग किए जाने पर धारा-8 के तहत आवेदन का विधिवत परीक्षण एवं व्यक्तिगत होने पर धारा-11(1) के तहत संबंधित से सहमति/असहमति प्राप्त किया जा सकता है। यदि जनसूचना अधिकारी का स्थानांतरित हो गए हो तो तत्कालीन जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम में स्थानांतरित स्थान का नाम जवाब में अवश्य उल्लेख करें।
कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, श्री राम सिंह ठाकुर, श्री अमृत लाल ध्रुव, एवं सूरजपुर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नंदिनी साहू सहित सरगुजा संभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।