छत्तीसगढ़

प्रशासनिक तत्परता से रोका गया बाल विवाह, संयुक्त टीम की समझाइश से परिजन हुए सहमत

मोहला, 21 मई 2025/sns/- विकासखंड मोहला के अंतर्गत ग्राम पंचायत कनेरी में बाल विवाह की सूचना पर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और एक संभावित सामाजिक कुरीति को समय रहते रोक लिया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 मई 2025 को प्रस्तावित बाल विवाह को सफलतापूर्वक रुकवाया। बालिका की आयु मात्र 17 वर्ष 8 माह थी, जिसे विवाह योग्य न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद ही विवाह करने की समझाइश दी गई। वधु पक्ष के परिजनों और ग्रामीणों को विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई, साथ ही परिवार द्वारा विवाह स्थगित करने की लिखित सहमति भी प्रदान की गई। इस संयुक्त अभियान में श्री सी.एस. मिश्रा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, श्री दिनेश साहू तहसीलदार मोहला, पुलिस विभाग से सुश्री नेहा पवार डीएसपी व उनकी टीम, श्रीमति सुरजा धु्रव व श्रीमति अर्पिता राठौर पर्यवेक्षक की विशेष भूमिका रही। टीम द्वारा ग्राम पंचायत को यह भी निर्देशित किया गया कि विवाह पंजी संधारित करने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों से बचा जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *