छत्तीसगढ़

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के वितरण हेतु समय-सीमा निर्धारित


अम्बिकापुर, 10 मई 2025/ sns/- आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने सरगुजा जिले में संचालित समस्त शासकीय- अशासकीय, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की पात्रता रखते हैं तथा इन संस्थाओं के प्राचार्य या संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (महाविद्यालयीन स्तर) के पंजीयन, स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही  http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/    वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में नवीनीकरण एवं नवीन विद्यार्थियों को छात्रवृति वितरण हेतु समय सीमा का निर्धारण किया गया है। नवीनीकरण आवेदन प्राप्त करने की तिथि 31 मई, 31 अगस्त, 30 नवम्बर 2025 तथा नवीन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 31 अगस्त, 30 सितंबर एवं 30 नवम्बर 2025 तक है। वर्ष 2025-26 में प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन आवेदनों का परीक्षण समयावधि में भुगतान तिथि पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर छात्रवृति का समस्त भुगतान माह दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जाए। इसके पश्चात विशेष प्रकरणों में ही (जैसे-परीक्षा परिणाम में विलम्ब, आवेदन अथवा सलंग्न दस्तावेजों में त्रुटि आदि) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का भुगतान आगामी दो माह में किया जाए।

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