जांजगीर-चांपा, 30 अप्रैल 2025/ sns/- अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा जारी आदेशानुसार अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा (पावर प्लांट) जांजगीर-चांपा से 3 कि.मी. परिधि तक संपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश 8 अप्रैल 2026 तक 1 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा। उक्त आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
संबंधित खबरें
सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन, नागरिकों ने आवेदन के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखा
जगदलपुर जनवरी 2025/sns/कलेक्टर श्री हरिस एस के मार्गदर्शन में सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन किया गया। अपर कलेक्टर श्री सी पी बघेल ने जनदर्शन में पहुँचे नागरिकों के आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किए । शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री हरिस एस द्वारा आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने […]
वय वंदन योजनाः वरिष्ठ नागरिकों के सेहत की सरकार ने ली सुध
5 लाख तक दी जा रही विशेष स्वास्थ्य सहायता पेंशनर्स कल्याण संघ के सदस्यों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का जताया आभार बिलासपुर जनवरी 2025/sns/प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संवेदनशील पहल करते हुए देश के सभी 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के […]
आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा ग्राम घोरारी में बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब एवं लाहन जप्त
दुर्ग, अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन – 2023 के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा ग्राम घोरारी में अवैध शराब धारण, विक्रय एवं चौर्यनयन की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 03 प्रकरण कायम किये गए। सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी दी कि अज्ञात प्रकरणों से कुल 210 लीटर महुआ शराब एवं 2400 किलोग्राम महुआ लाहन […]