छत्तीसगढ़

बालिका छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित


रायगढ़, 28 अप्रैल 2025/ sns/- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशन में एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार जैन की अध्यक्षता में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ श्रीमती अंकिता मुदलियार न्यायाधीश/सचिव के मार्गदर्शन में बालिका छात्रावास रायगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रावास के बच्चों को टोनही प्रताडऩा अधिनियम के बारे में बताते हुए समझाया गया कि किसी भी महिला को मानसिक रूप से प्रताडि़त करना अंधविश्वास पर आधारित प्रताडऩा है और ओझा जो कि इलाज करने तथा झाडफ़ूंक, टोटका, मंत्र या किसी भी माध्यम से शक्तिहीन करने की शक्ति रखने का दावा करता है इस विषय में जानकारी दी, साथ ही लोकअदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है जहां ऐसे मामलों को जो आपसी समझौता में सुलझाया जा सकता हैै। जैसे बिजली, पानी, बैंक मारपीट मामलों को निपटाया जाता है साथ ही साथ नि:शुल्क विधिक सहायता के विषय में बताया गया।
शिविर में मोटर यान अधिनियम भारत में सड़क परिवहन वाहनों से जुड़े सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाला एक अधिनियम है, अधिनियम में लाइसेंस,मोटर वाहन का पंजीकरण यातायात नियम, बीमा आदि के विषय में छात्रावास के बच्चों को समझाया। आयोजित इस शिविर में उपस्थित शोभना कोष्टा विशेष न्यायाधीश अन्तर्गत एस.सी.एवं एस.टी. पी.ए. अधिनियम रायगढ, श्री जगदीश राम तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश अन्तर्गत एन.डी.पी.एस./विद्युत अधिनियम रायगढ़, श्री देवेन्द्र साहू, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी.(पॉक्सो) रायगढ़, छात्रावास अधीक्षिका पूर्तिरात्रे एवं पोस्ट मैट्रिक श्रीमती प्रियंका गुप्ता अधीक्षिका साथ ही पैरालीगल वालिंटियर उपस्थित रहें।

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