छत्तीसगढ़

नशीली दवाओं व औषधियों के व्यापार पर तीन फर्मों का लाईसेंस निलंबित

मुंगेली , 27 जनवरी 2025/sns/- कलेक्टर श्री राहुल देव और पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के निर्देशानुसार जिले में नशीली दवाओं व औषधियों के व्यापार व दुरूपयोग को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा श्रीराम मेडिकल स्टोर्स नया बस स्टैण्ड मुंगेली, आशी मेडिकल स्टोर्स जरहागांव एवं शाकम्भरी मेडिकल स्टोर्स बिरगांव के संचालक द्वारा बिना प्रिस्क्रीपसन के पूर्णतः प्रतिबंधित नशीली दवाओं व औषधियों के व्यापार करते पाए जाने पर तीनों फर्मों का लाईसेंस निलंबित कर दिया गया हैै।औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवांगन ने बताया कि विगत दिनों उक्त फर्मों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें औषधियों के क्रय-विक्रय अभिलेख में अनियमितता पाये जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संबंधित फर्म द्वारा नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने पर उनका लाइसंेस निलंबित किया गया है। उक्त निलंबन आदेश के परिपालन में फर्मों को मौके पर पहुचंकर बंद करवाया गया। निलंबन अवधि के दौरान फर्म से औषधियों का क्रय-विक्रय नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि औषधि नियम के अनुसार नशे के रूप में दुरूपयोग से होने वाली औषधियों को बिना प्रिस्क्रीपसन के बिक्री किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उक्त कार्यवाही के दौरान औषधि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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