छत्तीसगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बीजापुर, 23 जनवरी 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराए जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर पुलिस अधीक्षक बीजापुर को आयोग के निर्देशानुसार जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कार्यवाही की दैनिक जानकारी भेजने को कहा गया है।
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत अपराधी तथा गुंडातत्व के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना। अवैध अस्त्र-शस्त्रों को जब्त करना एवं असामाजिक तत्व व्यक्तियों को गिरफ्तार करना। जमानत पर छूटे अपराधी तत्वों की निगरानी करना। हिस्ट्री शिटर एवं निगरानी बदमाशों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना। पिछले निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्र पर लूटपाट करने वाले तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही एवं उनके शस्त्र आदि जमा करना। बड़े-छोटे अन्य सभी वाहनों को निर्वाचन के तीन दिन पूर्व से परिणाम घोषणा के दिनांक तक सघन जांच करना। गत वर्षों में निर्वाचन अपराधों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों की सूची तैयार कर उचित कार्यवाही करना। आदतन बदमाशों तथा शरारती तत्वों की सूची तैयार किया जाकर कार्यवाही करना। लंबित वारंटों की तामिली की कार्यवाही की करना। पूर्व में दर्ज निर्वाचन अपराधों के निराकरण हेतु कार्यवाही की करना। अवैध मदिरा निर्माण तथा विक्रय पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा आबकारी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की करना। लाइसेंसी शस्त्र धारियों के शस्त्र जमा कराए जाने संबंधी नियमानुसार कार्यवाही की करना। आयोग के स्थाई निर्देशानुसार चिन्हांकित किये गये Vulnerable स्थानों पर पुलिस गस्त की व्यवस्था की करना ताकि मतदाता निर्भिक होकर मतदान कर सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *