बलौदाबाजार, सितंबर 2024/sns/राज्य शासन के निर्देश पर 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर एक दिवस के लिए “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने आज आदेश जारी किया है। जिसके तहत जिले में संचालित समस्त देशी / विदेशी / कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों, आदि जैसे एफ.एल.-1 (घघ), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी. एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता) एवं मद्यभण्डारण-भाण्डागार को 2 अक्टूबर 2024 (कुल 01 दिवस) को संपूर्ण दिवस के लिये सीलबंद किया जाये तथा मदिरा के विक्रय / विनिर्माण/ संग्रहण / धारण / परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित् किया गया है।
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